सतना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने अवैधानिक रूप से रेत का परिवहन करते पकड़े गए आरोपी ट्रक ड्राइवर कृष्णपाल यादव पिता बडकू प्रसाद यादव 24 वर्ष निवासी डोड़ामाफी-मारकुण्डी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी के विरुद्ध जैतवारा थाना में भादवि की धारा 379, 414 और खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 3, 21 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ चेतन शाक्यवार ने पक्ष रखा। सहायक पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि जैतवारा थाना पुलिस ने चिल्ला पेट्रोल पम्प के पास से ट्रक क्रमांक एमपी 19एचए 4196 को चेकिंग के दौरान रोका तो ट्रक में पीछे बालू लदी हुई थी। ट्रक ड्राइवर के पास परिवहन दस्तावेज नहीं पाए जाने पर थाना पुलिस ने ट्रक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया।